सीमा शुल्क (कस्टम्स) गाइड: 🇮🇳 भारत
भारत में प्रवेश करते समय सीमा शुल्क (कस्टम्स) के आधिकारिक नियम — शुल्क मुक्त (ड्यूटी-फ्री) सीमा, प्रतिबंधित व विनियमित वस्तुएं, और दवाइयों के नियम।
पूर्णतः सत्यापित · कस्टम्स प्राधिकरण: Central Board of Indirect Taxes and Customs / Mumbai Customs Zone-III · अंतिम सत्यापन
नीचे दिए गए सभी विवरण सत्यापन तिथि को आधिकारिक सीमा शुल्क स्रोतों से लिए गए मूल उद्धरणों पर आधारित हैं।
दो अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं। हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच (TSA/CATSA — क्या वस्तु सुरक्षा जांच से निकल सकती है?) और कस्टम्स (क्या देश में प्रवेश की अनुमति है?) अलग-अलग विषय हैं। यह पृष्ठ भारत में आगमन पर कस्टम्स नियमों को कवर करता है; सुरक्षा जांच के नियमों के लिए वस्तु गाइड देखें।
शुल्क मुक्त (ड्यूटी-फ्री) छूट व सीमाएं
सामान्य शुल्क मुक्त (ड्यूटी-फ्री) छूट ₹50,000 है (भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए; विदेशी पर्यटकों के लिए ₹15,000)। इसके अंतर्गत: 2 लीटर तक शराब या वाइन; 100 सिगरेट, 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू (पैकेट पर COTPA सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है)। सोने के आभूषण (विदेश में ≥ 1 वर्ष रहने पर): पुरुष यात्री 20 ग्राम तक (अधिकतम ₹50,000), महिला यात्री 40 ग्राम तक (अधिकतम ₹1,00,000)। सीमा से अधिक शराब पर उच्च सीमा शुल्क (~150%) लगता है।
“Alcoholic Liquor or Wine up to two liters as part of free baggage allowance The Cost of Alcoholic Liquor or wines is included in free allowance of 50000 /- .”
“100 Cigarette sticks or 25 Cigars or 125 grams of Tobacco are allowed as part of the free baggage provided Every pack of cigarette or any othertobacco product shall have the specified pictorial health warning …”
“Gold Jewellery, as Baggage of a passenger who stayed abroad for a minimum period of one year Indian Male Passenger Jewellery upto a weight of 20 grams with value cap of Rs.50,000/- Indian Female Passenger Jewellery upto a weight of 40 grams with value cap of Rs.1,00,000/-”
“Tobacco and its products: 100 cigarette sticks or 25 cigars or 125 grams of tobacco are allowed as part of the free baggage. Alcoholic liquor or wine up to two liters as part of free baggage allowance.”
प्रतिबंधित एवं विनियमित वस्तुएं
कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 11 और मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के अनुसार प्रतिबंधित व विनियमित वस्तुएं: आग्नेयास्त्र और 50 से अधिक कारतूस; 100 से अधिक सिगरेट, 25 से अधिक सिगार या 125 ग्राम से अधिक तंबाकू; नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ; बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने वाला सामान; वन्यजीव उत्पाद (जंगली जानवर, उनके अंग, उत्पाद और हाथी दांत — वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और CITES के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित)। ड्रोन को रेड चैनल पर घोषित करना अनिवार्य है। ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध: ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 (PECA 2019) और 1 अक्टूबर 2019 के CBIC परिपत्र संख्या 35/2019 (जो 26 सितंबर 2019 की DGFT अधिसूचना संख्या 20/2015-2020 को ITC HS कोड 8543 के तहत लागू करता है) के तहत ई-सिगरेट, वेप, ई-लिक्विड और हीटेड टोबैको का आयात, परिवहन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है — कोई व्यक्तिगत छूट नहीं है; गैर-घोषणा पर 1 वर्ष तक की कैद या ₹1,00,000 का जुर्माना हो सकता है।
“prohibited goods are liable to prosecution/penalty and confiscation of goods.”
“Annexure-I (prohibited/restricted) includes: firearms; cartridges of firearms exceeding 50 numbers; cigarettes exceeding 100 sticks, cigars exceeding 25, or tobacco exceeding 125 grams; narcotics and psychotropic substances; goods violating legally enforceable intellectual property rights; specified live birds and animals; wildlife products. — Mumbai Customs Zone-III FAQ (CBIC, official)”
“There is no prohibition on import of drones. However, passengers possessing drones have to opt for Red Channel and should declare the same.”
“The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 prohibits production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of e-cigarettes.”
“Import of Electronic Cigarettes or any parts or components thereof including refill pods, atomisers, cartridges etc. under ITC HS Code 8543 is prohibited.”
“Wild Animals including their parts and products and ivory … Import prohibited absolutely.”
दवाइयां और प्रिस्क्रिप्शन नियम
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 36 (CDSCO दिशानिर्देश) के तहत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए यात्री के वैध सामान में 100 औसत खुराक तक दवाइयां लाने की अनुमति है, बशर्ते पंजीकृत चिकित्सक का वैध प्रिस्क्रिप्शन और मूल पैकेजिंग साथ हो। डाक या कूरियर से दवा मंगाने पर CDSCO कार्यालयों से फॉर्म 12-A (Form 12-A) के माध्यम से फॉर्म 12-B (Form 12-B) आयात परमिट 1-2 कार्यदिवसों में प्राप्त करना अनिवार्य है। NDPS नियंत्रित पदार्थ: 1985 के NDPS अधिनियम के तहत नियंत्रित दवाओं पर कड़े नियम लागू हैं; गांजा और सीबीडी (CBD) तेल पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
“Small quantities of drugs, the import of which is otherwise prohibited under section 10 of the Act, may be imported for personal use: Provided that the drugs shall form part of the passenger's bona fide baggage and shall be the property of, and be intended for the exclusive use of, the passenger; Provided further that the quantity of any single drug so imported shall not exceed one hundred average doses …”
“For import of drugs for personal use not forming part of passenger baggage, application shall be made in Form 12-A accompanied by a prescription from a Registered Medical Practitioner … The permit in Form 12-B shall be issued on priority within 1–2 working days.”
सत्यापन प्रक्रियाधीन — कोई अनुमान नहीं
तक भारत के लिए कोई सत्यापन अंतराल शेष नहीं है। सभी ड्यूटी-फ्री सीमाएं, प्रतिबंधित वस्तुएं और दवा नियम प्राथमिक स्रोतों से सत्यापित हैं।
भारत कस्टम्स से जुड़े सामान्य प्रश्न
भारत के लिए ड्यूटी-फ्री (शुल्क मुक्त) सीमा क्या है?
सामान्य शुल्क मुक्त (ड्यूटी-फ्री) छूट ₹50,000 है (भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए; विदेशी पर्यटकों के लिए ₹15,000)। इसके अंतर्गत: 2 लीटर तक शराब या वाइन; 100 सिगरेट, 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू (पैकेट पर COTPA सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है)। सोने के आभूषण (विदेश में ≥ 1 वर्ष रहने पर): पुरुष यात्री 20 ग्राम तक (अधिकतम ₹50,000), महिला यात्री 40 ग्राम तक (अधिकतम ₹1,00,000)। सीमा से अधिक शराब पर उच्च सीमा शुल्क (~150%) लगता है।
भारत कस्टम्स में कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित या विनियमित हैं?
कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 11 और मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के अनुसार प्रतिबंधित व विनियमित वस्तुएं: आग्नेयास्त्र और 50 से अधिक कारतूस; 100 से अधिक सिगरेट, 25 से अधिक सिगार या 125 ग्राम से अधिक तंबाकू; नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ; बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने वाला सामान; वन्यजीव उत्पाद (जंगली जानवर, उनके अंग, उत्पाद और हाथी दांत — वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और CITES के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित)। ड्रोन को रेड चैनल पर घोषित करना अनिवार्य है। ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध: ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 (PECA 2019) और 1 अक्टूबर 2019 के CBIC परिपत्र संख्या 35/2019 (जो 26 सितंबर 2019 की DGFT अधिसूचना संख्या 20/2015-2020 को ITC HS कोड 8543 के तहत लागू करता है) के तहत ई-सिगरेट, वेप, ई-लिक्विड और हीटेड टोबैको का आयात, परिवहन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है — कोई व्यक्तिगत छूट नहीं है; गैर-घोषणा पर 1 वर्ष तक की कैद या ₹1,00,000 का जुर्माना हो सकता है।
क्या भारत में दवाइयां ले जा सकते हैं?
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 36 (CDSCO दिशानिर्देश) के तहत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए यात्री के वैध सामान में 100 औसत खुराक तक दवाइयां लाने की अनुमति है, बशर्ते पंजीकृत चिकित्सक का वैध प्रिस्क्रिप्शन और मूल पैकेजिंग साथ हो। डाक या कूरियर से दवा मंगाने पर CDSCO कार्यालयों से फॉर्म 12-A (Form 12-A) के माध्यम से फॉर्म 12-B (Form 12-B) आयात परमिट 1-2 कार्यदिवसों में प्राप्त करना अनिवार्य है। NDPS नियंत्रित पदार्थ: 1985 के NDPS अधिनियम के तहत नियंत्रित दवाओं पर कड़े नियम लागू हैं; गांजा और सीबीडी (CBD) तेल पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
अन्य देशों के कस्टम्स गाइड
सत्यापित आधिकारिक स्रोत
अंतिम सत्यापन:
आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित। नियम बदल सकते हैं — संवेदनशील वस्तुओं के लिए अपनी एयरलाइन और सुरक्षा प्राधिकरण से पुष्टि करें। हमारी सत्यापन विधि →
- CBIC — Mumbai Customs Zone-III FAQ (official) ↗
- CBIC — Mumbai Customs Zone-III FAQ (official) ↗
- CDSCO — Central Drugs Standard Control Organisation (official notice: personal-use import of drugs) ↗
- CDSCO SUGAM portal — Form 12-A (personal-use drug import application) ↗
- Gazette of India, Extraordinary — Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 (hosted by Ministry of Health & Family Welfare) ↗
- CBIC Circular No. 35/2019-Customs (mirror with DGFT Notifications 20 & 22, 2015-2020) ↗
- Consolidated Prohibited/Restricted Imports list (under Section 11, Customs Act, 1962) ↗
- DGFT — Schedule 1 of ITC(HS) Code, Restricted Imports (official schedule) ↗